धारा 144 नाफिस : जिले में त्योहारों के मद्देनजर धरना-प्रदर्शन व जलसे-जुलूस पर लगाई पाबंदी
Section 144 Nafis: Ban on protests and processions in view of festivals in the district
03 अगस्त 23, मुरादाबाद। आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन करने और जलूस व जलसे करने पर रोक रहेगी। यही नहीं भीड़ के एकत्र होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। गौरतलब है कि इन दिनों मणिपुर और हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर विभिन्न संगठनों के धरने प्रदर्शन जारी हैं।
28 सितंबर तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
अगस्त और सितंबर में लगतार कई त्योहार हैं। इन दिनों में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और फिर रक्षाबंधन, चेहल्लुम, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनन्त चतुर्दशी, ईद-ए-मिलाद होनी है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक जिले में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाना है। इसी को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की हई है। जिला मजिस्टेÑट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अर्न्तगत निषेधाज्ञा जारी की है। निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से लागू करते 28 सितंबर तक लगाया गया है।