15 जुलाई 23, रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। चुनाव के दौरान अमर्यादित भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया है। विद्वान न्यायधीश ने आजम खां को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए करीब ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मोदी व योगी के खिलाफ की थी टिप्पणी
शानिवार सुबह से कचहरी परिसर में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया था। याद रहे कि वर्ष 2019 के चुनाव में आजम खां का जनसभा में नफरती भाषण देने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है तथा दोनों पक्षों की बहस पिछले सप्ताह पूरी हो गई थी। शनिवार दोपहर को आजम खां को दोषी करार दिया गया जिसके बाद आजम खां को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। दोपहर करीब ढाई बजे अदालत ने आजम खां को दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 505 में हजार रुपये, धारा 125 में हजार रुपये और धारा 171 जी में पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकार बताते हैं कि आजम खां ने भाषण में पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। समाचार लिखे जाने तक आजम के अधिवक्ता जमानत याचिका प्रस्तुत करने की तैयारी में थे।