25 जनवरी 23, मुरादाबाद। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रसिद्ध शायर इमरान प्रतापगढ़ी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में फंसे इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खां की याचिका पर हाईकोर्ट ने गलशहीद थाने में दर्ज केस को खारिज कर दिया है। विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी आधार पर रिपोर्ट में नामदज दीगर कांग्रेस नेताओं को भी राहत मिल जाएगी।
इमरान के खिलाफ जारी हुआ था वारंट
याद रहे कि स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी व अहमद खां के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। नौ जनवरी को इमरान प्रतापगढ़ी व अहमद खां ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। इस मामले में हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान, मुहम्मद कामिल, असद मौलाई भी आरोपित किए गए हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। बताते हैं कि इस केस में असद मौलाई पहले ही जमानत करा चुके हैं। अहमद खां बुधवार शाम फोन पर बताया कि हाईकोर्ट में उनके द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई थी। विद्वान न्यायधीश ने अधिवक्ता की बहस के बाद इस केस को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने इमरान प्रतापगढ़ी और उन्हें राहत दी है। उनका मानना है कि इसी आधार पर दीगर आरोपियों को भी इस केस से राहत मिलने की उम्मीद है।