आर्डर-आर्डर गजब आर्डर : रेपिस्ट को 14 साल कैद की सजा, वादी पर भी होगा केस
Order-order amazing order : Rapist sentenced to 14 years imprisonment, case will also be filed against wadi
02 मई 24, मुरादाबाद। जिले के थाना छजलेट इलाके में तीन साल पहले दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में विद्वान न्यायधीशा ने गजट फैसला सुनाया है। अदालत ने रेप के आरोपी को दोषी मानते हुए 14 साल की कारावास और 27 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत में वादी पीड़िता के पिता के बयान बदलने को गंभीर मानते हुए 344 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
पीड़िता ने मजबूती से रखा पक्ष
जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी 2021 की दोपहर वादी अपने खेत मेंं कार्य कर रहा था। इस दौरान याकूब उसके पास आया और बेटी की शादी के लिए डेढ़ लाख रुपये का अनुदान दिलाने का झांसा दिया। वादी उसकी बातों में आ गया और शाम को अनुदान फार्म भर दिया गया। बताया जाता है कि याकूब ने किसान की बेटी को फार्म पर हस्ताक्षर करने के नाम पर अपने घर बुलाया। आरोप है कि याकूब ने घर में युवती के साथ बलात्कार किया। युवती के घर पर शिकायत करने पर किसान ने थाना छजलैट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 11 दिसंबर को आरोपी याकूब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और गिरफतार कर लिया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक यादव के मुताबिक इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 31 अगस्त 2021 में शुरू हुई थी। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मोहम्मद फिरोज ने की।उन्होंने बताया कि वादी पक्ष पीड़िता के पिता अपने बयान से मुकर गया था, लेकिन, पीड़िता ने मजबूती से अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की आजीवन कारावास के साथ 27 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने वादी के पक्ष विरोधी होने पर धारा 344 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता शम्सुद्दीन उर्फ शम्सू ने बताया कि धारा 344 के तहत वादी पर न्यायालय में परिवाद दर्ज किया जाएगा जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है।