04 मई 23, मुरादाबाद। यूपी नगर निकाय चुनाव में मुरादाबाद समेत 37 जिलों में गुरुवार को मतदान होना है। प्रशासनिक स्तर पर मतदान की सभी तैयारी मुकम्मल करने के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले के सभी पोलिंग बूथ पर रात तक पोलिंग टीमें पहुंच गई हैं। डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा ने मतदान केंद्र व आसपास शरारत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत के साथ निष्पक्षता से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान व पहचान पत्र को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग टीमें
उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में पहले चरण का मतदान गुरुवार को होना है। अयोग के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। मुरादाबाद समेत सहारनपुर, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन, मैनपुरी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर में मतदान की तैयारी मुकम्मल हो गई है। जिले में सुबह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। डीएम शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को ईवीएम व जरूरी प्रपत्रों का वितरण करके वाहनों से रवाना किया गया।
मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर होगा इंटरव्यूह
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश में मीडिया के लिए कवरेज की सीमा तय की गई है। मीडिया रिपोर्टस में कहा गया है कि निजी वाहन से मतदान केंद्र तक जाने की इजाजत होगी। मतदाता अपना मोबाइल मोबाइल फोन केन्द्र के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। बूथ के अंदर महिला मतदान अधिकारी अथवा महिला पुलिस कर्मी को पहचान सुनिश्चित करने के लिए पर्दानशीनों का चेहरा देखने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र की दौ सौ मीटर की परिधि में बिना अनुमति प्राप्त वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। माीडिया कर्मी भी बूथ के अंदर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे तथा मतदान केंद्र के दो सौ मीटर तक की सीमा में किसी भी प्रत्याशी या जनता के व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं ले सकेंगे।
यह हैं पहचान पत्र के विकल्प
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान स्थल पर अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उकर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों व पोस्ट आफिस की पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल आॅफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा राशनकार्ड को पहचान पत्र का विकल्प माना गया है।