14 मार्च 23, मुरादाबाद। देश में अब पेन कार्ड आधार से लिंक कराने के लिए पंद्रह ही बचे हैं। ऐसा नहीं करने वालों का पेन कार्ड पहली अप्रैल को आधार से लिंक नहीं होने वाले पेनकार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। पेन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप बैंक खाता संचालित नहीं कर सकेंगे, यानी आपका कारोबार और बैंक लेन-देन बंद हो जाएगा। पेन कार्ड लिंक कराने के लिए आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है।
देश में करीब 13 करोड़ पेन होने हैं लिंक
आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक करीब 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैनकार्ड) हैं जिसमें करीब 48 करोड़ पेनकार्ड को विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। देश में अभी 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैन-आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है। सरकार अब इस मुद्दे पर सख्त हो गई है और ाधार-पेन लिंक करने की आखिरी तारीख तय करने के साथ पहली अप्रैल से सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष ने कहा कि अभी कई करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जाना बाकी है। उन्होंने कहा है कि यह काम 31 मार्च की समय सीमा तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।जो लोग 31 तक ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें व्यापार और कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा। आधार से लिंक नहीं होने वाले व्यक्तिगत पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराने के लिए हजार रुपये का शुल्क देना होगा।
टैक्स बैनीफिट्स भी होंगे खत्म
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो धारक को टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मार्च के बाद उसका पैन ही मान्य नहीं होगा। सीबीडीटी ने पिछले साल स्पष्ट कर दिया था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आयकर रिटर्न न भरने और लंबित रिटर्न की प्रोसेसिंग न करने जैसी स्थितियां सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि पैन को कॉमन आइडेंटिफायर बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद है।